Cg Balrampur Job Jila Panchayat Vacancy 2024

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Cg Balrampur Job : प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का पत्र क्र० / 1251 / PMAY-G / स्था. /31/2024 :: नवा रायपुर अटल नगर, दिनाँक 20.09.2024 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत जिला पंचायत स्तर के कुल 01 एवं विकास खण्ड स्तर के कुल 03, इस प्रकार कुल 04 रिक्त पदों की पूर्ति संविदा आधार पर किये जाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कार्यालय बलरामपुर-रामानुजगंज के नाम से आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनाँक 10/10/2024 अपराह्न 05:30 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। योजनांतर्गत लेखापाल ( जिला स्तर), विकासखण्ड समन्वयक एवं तकनीकी सहायक (जनपद स्तर) के पदों पर चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य जानकारी तथा आवेदन पत्र प्रारूप जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के वेब-साईट www.balrampur.gov.in पर देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है साथ ही संबंधित जानकारी जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज के सूचना पटल पर भी देखा जा सकता है। निर्धारित तिथि व समय उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

Note – विज्ञापन की विस्तृत जानकारी नियम शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिला पंचायत नारायणपुर के सूचना पटल एवं वेवसाईट www. narayanpur.gov.in & www.cgstate.gov.in पर देखी जा सकती है

1 निर्धारित प्रारूप में आवेदन बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलरामपुर के नाम से दिनांक 10/10/2024 को सायं 5:30 बजे तक प्राप्त किये जावेंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा ।

2. आयु न्युनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर पर जारी छूट संबंधी आदेश / निर्देश संविदा नियक्ति के लिए लागू होंगे। आयु की गणना 01 सितम्बर 2024 के आधार पर की जावेगी।

3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा । स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं उसके संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

4. आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।

5. आवेदक को छ0ग0 राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।

6. संविदा नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिये निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है। 7. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र० एफ. 9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसम्बर 2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होगी।

8. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे। 10. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

11. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी / कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु – लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी ।

12. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों का मेरिट आधार पर सूची बद्ध किया जायेगा और उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा तदुपरान्त कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा ।

13. सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। 05 आवेदक को प्रतिक्षा सूची में रखा जावेगा एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे प्रतिक्षा सूची से भरा जावेगा। 14. शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

15. अपूर्ण / अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी |

16. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा ।

17. आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करें।

18. आवेदक जिनकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

19. उम्मीद्वारा जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति / पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण हैं तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

20. नियुक्ति के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

21. आवेदक एक से अधिक जिलों में एक ही पद में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक जिले में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आवेदक के समस्त आवेदन स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

Website www.balrampur.gov.in
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